Balod news : जिले में शराब दुकानों के 100 मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित

संक्षेप

बालोद जिले में ऐतिहासिक निर्णय: शराब दुकानों के 100 मीटर क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, 'प्लास्टिक मुक्त अभियान' को मिला नया आयाम

Balod news : जिले में शराब दुकानों के 100 मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित

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न्यूज रुटीन @ बालोद, 19 मार्च 2026: जिला बालोद प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सभी शराब दुकानों और उनके 100 मीटर दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को जारी पत्र से यह स्पष्ट निर्देश लागू हो गए हैं।यह पहल 'प्लास्टिक मुक्त बालोद जिला अभियान' का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शराब दुकानों पर प्लास्टिक डिस्पोजल, गिलास, प्लेट और थैलियों का अत्यधिक उपयोग होने से सड़कों, नालियों और खेतों में कचरा जमा हो रहा था, जो जल प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचा रहा था। अब दुकानदारों को पत्तल, कागज के कप या पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने होंगे, जिससे स्थानीय हस्तशिल्पकारों को रोजगार मिलेगा और कचरा प्रबंधन आसान बनेगा। जिले की 50 से अधिक शराब दुकानों पर नियम तुरंत प्रभावी है, साथ ही उल्लंघन पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।प्रशासन का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के ढेर से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम करना है। श्री कौशिक ने दुकानदारों के साथ बैठक कर जागरूकता अभियान शुरू करने के आदेश दिए हैं। ग्राहकों से अपील है कि वे प्लास्टिक मुक्त पहल का समर्थन करें, ताकि बालोद हरा-भरा और स्वच्छ जिला बने रहे। यह कदम छत्तीसगढ़ के व्यापक प्लास्टिक प्रतिबंध नियमों को मजबूत करेगा, जिससे आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार हो सके।