Sarangarh Bilaigarh News: जिले के 2 शिक्षकों पर गिरिगाज हुआ संस्पेंड

संक्षेप

दो शराबी शिक्षक को किया निलंबित

Sarangarh Bilaigarh News: जिले के 2 शिक्षकों पर गिरिगाज हुआ संस्पेंड

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न्यूज रूटीन @ सारंगढ़ । सारंगढ जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी. पटेल को  कलेक्टर जनदर्शन में हुई  शिकायत को लेकर  शिक्षा को बढ़ावा देते हुए अहम निर्णय लेना पड़ा आपको बता दे कि पूरा मामला सारंगढ जिला का है जहाँ  शिक्षकों को लेकर कलेक्टर जदर्शन शिकायत किया गया । 

वही जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल के द्वारा बिलाईगढ़ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी  को जांच  के लिए निर्देश दी गई ,इस सम्बंद में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने जांच शुरू कर दी जांच उपरांत शिक्षकों पर लगाए गए आरोप सही पाया गया 

जिसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल ने दोनों शराबी शिक्षकों को निलंबित कर दिया है । समय सीमा प्रकरण 454 के अनुसार साधराम खटकर प्रधान पाठक, सुकुल बाबू भास्कर सहायक शिक्षक एलबी.कार्यरत संस्था प्राथ. शाला चारभांठा वि.ख. बिलाईगढ़ के विरुद्ध शाला प्रबंध समिति ग्रामीणों ग्राम चारभांठा ज.प. बिलाईगढ़ ने शिकायत पत्र प्रस्तुत किया । 

उक्त शिकायत के संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ने जांच प्रति वेदन 2 सितंबर 2024 को जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया । जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि दोनो कर्मचारी प्रतिदिन विद्यालय में शराब का सेवन करके आते है। संबंधित के उक्त कृत्य कार्य से विद्यालयीन वातावरण दुषित हो रहा है,साथ ही अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। जो कि छग. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के विपरीत पाया गया है। साधराम खटकर प्र.पाठक कार्यरत् संस्था प्राथ. शाला चारभांठा बिलाईगढ़ को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1968, के उपनियम (1) (क) के तहत् उन्हे तत्काल निलंबित करते हुए कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ में मुख्यालय नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि में खटकर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत दिनांक 02 सितंबर 2024 तथा समय-सीमा प्रकरण 454 के अनुसार साधराम खटकर प्रधान पाठक एवं श्री सुकुल बाबू भास्कर सहायक शिक्षक एलबी कार्यरत संस्था प्राथमिक शाला चारभांठा वि.ख. बिलाईगढ़ के विरूद्ध शाला प्रबंध समिति, चारभांठा ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत  बिलाईगढ़ ने शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त शिकायत के संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ जांच प्रतिवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है। जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि – दोनो कर्मचारी प्रतिदिन  विद्यालय में शराब का सेवन करके आते है। संबंधित के उक्त कृत्य से विद्यालयीन वातावरण दुषित हो रहा है व अध्ययन – अध्यापन कार्य भी प्रभावित हो रहा है। जो कि – छग. सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के विपरीत पाया गया है। सुकुल बाबू भास्कर सहायक शिक्षक एलबी. कार्यरत संस्था प्राथ. शाला चारभांठा विख. बिलाईगढ़ को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1906, के उपनियम (1) (क) के तहत् उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ में मुख्यालय नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि में सुकुल बाबू भास्कर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।