Bilaigarh News : कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर सहायक शिक्षक रतन कुर्रे के विरुद्ध विभागीय जांच

संक्षेप

सहायक शिक्षक रतन कुर्रे पर विभागीय जांच: 5 जून से रनकोट स्कूल में कार्यभार नहीं ग्रहण किया

Bilaigarh News : कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर सहायक शिक्षक रतन कुर्रे के विरुद्ध विभागीय जांच

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न्यूज रूटीन @ सारंगढ़-बिलाईगढ़ — जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला रनकोट, विकासखंड बिलाईगढ़ में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री रतन कुर्रे के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश दिनांक 15 दिसंबर 2025 को जारी हुआ है। आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर तथा लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर के निर्देशों के तहत युक्तियुक्तकरण अंतर्गत दिनांक 05 जून 2025 को श्री रतन कुर्रे को शासकीय प्राथमिक शाला  गाड़ापाली "स" से एकल शिक्षक स्कूल मे रनकोट विकासखंड बिलाईगढ़ में पदस्थापना प्रदान की गई थी। 


लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर द्वारा युक्तियुक्तकरण उपरांत कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा संबंधित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश प्रसारित किए गए थे।इसके बावजूद पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत श्री रतन कुर्रे द्वारा आज पर्यंत नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, अर्थात बिना किसी सूचना अथवा अनुमति के अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया। आदेश में उल्लेख है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है, जो शासकीय आदेशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। साथ ही इससे शालेय गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना भी उल्लेखित है।

उक्त कृत्य के संबंध में सहायक शिक्षक श्री रतन कुर्रे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिला कार्यालय को प्राप्त होने पर विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित करते हुए श्री आर.के. भोई, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिलाईगढ़ को जांच अधिकारी तथा श्री डी.पी. सोनी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिलाईगढ़ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न कर जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर, कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़ सहित संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित की गई है। संबंधित सहायक शिक्षक को भी आदेश से अवगत कराया गया है।