Bilaspur news : छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला: साइंस काउंसिल के 8 कर्मचारियों की बर्खास्तगी रद्द, तत्काल बहाली का आदेश

संक्षेप

HC; हाईकोर्ट का फैसला,8 कर्मचारियों की बर्खास्तगी रद्द, तुरंत बहाल करें

Bilaspur news : छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला: साइंस काउंसिल के 8 कर्मचारियों की बर्खास्तगी रद्द, तत्काल बहाली का आदेश

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न्यूज रुटीन @ रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के 8 कर्मचारियों की 2020 में की गई बर्खास्तगी रद्द कर दी। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि बिना उचित सुनवाई या जांच के बर्खास्तगी गैर-कानूनी है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। कोर्ट ने अधिकारियों को तुरंत बहाली का निर्देश दिया।
विवाद की पृष्ठभूमि:
2012 में भोजेश्वर चंद्राकर, भूपेश कुमार निषाद, अशोक गायकवाड़ समेत 8 कर्मचारियों की कलेक्टर दर पर भृत्य पद पर नियुक्ति हुई। प्रोबेशन के बाद नियमितीकरण की मांग पर वेतन कटौती की गई। हाईकोर्ट ने पहले वेतन बहाली और नियमितीकरण पर विचार का आदेश दिया, लेकिन अधिकारियों ने 2020 में नियुक्ति में खामियां बताकर बर्खास्त कर दिया।
कोर्ट की सख्ती:
कोर्ट ने अधिकारियों की मनमानी पर टिप्पणी की। कहा कि धोखाधड़ी साबित नहीं हुई, न अनुच्छेद 311(2) की सुरक्षा दी गई। 21 सितंबर 2020 और 17 मार्च 2021 के आदेश निरस्त। कर्मचारियों के वकील तारेंद्र झा, विनय पांडेय, रवि भगत व भास्कर झा ने मजबूत पैरवी की।